बेसिक शिक्षकों को अब नहीं किए जाएंगे समायोजन, हाईकोर्ट का आदेश

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Update: 2024-11-08 01:14 GMT

यूपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में बेसिक शिक्षकों के समायोजन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने समायोजन प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकने और त्रुटियों को सुधारने का आदेश दिया है. समायोजन प्रक्रिया का सीधा असर प्रदेश के करीब 80% स्कूलों पर पड़ रहा था, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षा प्रभावित हो रही थी.

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के लाखों शिक्षकों को तगड़ा झटका लगा है. इस आदेश के बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में चल रहे समायोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है. ऐसे में समायोजन का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है.

जैसे एक स्कूल में 10 टीचर हैं, दूसरे स्कूल में 3 टीचर हैं , जहां 10 टीचर हैं वहां 8 की ज़रूरत है. अभी तक यह होता आया है जहां 10 टीचर हैं वहां से 2 टीचर हटा देते हैं और उन्हें समायोजित कर दूसरे कम वाले स्कूल में कर देते हैं. समायोजन में यह होता है की जो टीचर बाद में पोस्ट होता है उसको पहले हटा देते हैं. जबकि होना चाहिए जो पुराना है, उसको हटाना चाहिए था. इस बात पर बहस हुई थी. जिसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है. कोर्ट ने कहा है पहले नीति बनाइए फिर समायोजित करिए.

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