निराधार टिप्पणियां पूरी जांच एजेंसी को हतोत्साहित करती हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2023-09-23 16:22 GMT
नई दिल्ली(आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को सौंपी गई भूमिका की संवेदनशीलता और उन अप्रमाणित टिप्पणियों से बचने की जरूरत पर गौर किया है, जो उन्हें हतोत्साहित कर सकती हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 2002 के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष और तीन दूरसंचार कंपनियों को बरी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और उसके अधिकारियों के खिलाफ 2015 में एक विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई प्रतिकूल और अपमानजनक टिप्पणियों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस शर्मा ने कहा, "...जांच एजेंसी को सौंपा गया कार्य प्रकृति में बहुत संवेदनशील है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि सीबीआई इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और कोई भी टिप्पणी या टिप्पणी जिसका ठोस आधार नहीं है, पूरी एजेंसी को हतोत्साहित करती है।"
विशेष न्यायाधीश ने 15 अक्टूबर 2015 को जारी आरोपमुक्ति आदेश में सीबीआई के आरोपपत्र की आलोचना करते हुए इसे विकृत और मनगढ़ंत तथ्यों से भरा बताया था। न्यायाधीश ने सीबीआई के तत्कालीन निदेशक को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच करने और कानून के अनुसार उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने इस आदेश को यह तर्क देते हुए चुनौती दी कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। न्यायिक टिप्पणियों को हटाने के अनुरोध का आरोपमुक्त अभियुक्तों द्वारा विरोध नहीं किया गया। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इन प्रतिकूल टिप्पणियों से पहले सीबीआई अधिकारियों को अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपना बचाव करने का मौका दिए बिना उनके प्रति किया गया कोई भी पूर्वाग्रह, खासकर तब जब ऐसी टिप्पणियों के कारणों में ठोस और ठोस साक्ष्य का अभाव हो, कानून की नजर में उचित नहीं ठहराया जा सकता।
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