नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट में बुधवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा की जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने की। न्यायाधीश ने इस मामले में सरकार से 4 हफ्तों के अंदर कोर्ट में जवाब पेश करने का समय दिया है, साथ ही याचिकाकर्ता को सरकार के जवाब के प्रति शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से उनके वकील सलमान खुर्शीद थे।
खुर्शीद ने सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी करते हुए कहा कि हल्द्वानी नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए जो नोटिस यहां के लोगों को दिया है। उस नोटिस में किसी भी नियमावली का पालन नहीं किया गया है। वह नोटिस नियम के विरुद्ध था। वहीं सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता सी.एस. रावत ने की। उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने नियमों के अनुसार ही यहां से अतिक्रमण को हटाया है। सरकार के पास यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए पॉलिसी थी, इसलिए अतिक्रमण हटाया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 मई तय कर दी है।