सामूहिक आयोजन पर लगा प्रतिबंध, राज्य सरकार ने लगाया धारा 144, जानें क्या-क्या रहेगी पाबंदी
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लखनऊ: कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे, न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा.
50% क्षमता के साथ खुलेंगे जिम-होटल
आदेश में कहा गया है कि इस दौरान रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे. साथ ही शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा. वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
क्रिसमस, 31 दिसंबर और नए साल की पार्टियों के दौरान कोरोना वायरस प्रोटाकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. इसके लिए पुलिस ने मास्क लगाना और दो गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है.
इस दौरान विधानभवन और उसके आस-पास एक किलोमीटर के दायरे में विशेष सतर्कता रहेगी. इस परिधि में इक्का, तांगा, अग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, ऑनलाइन गतिविधियों पर भी साइबर क्राइम सेल की कड़ी नजर रहेगी. इसके अलावा ऑनलाइन अफवाहें फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मास्क पहनना भी अनिवार्य
आदेश में कहा गया है कि इस दौरान शहर में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा. पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अब बंद स्थानों पर होने वाली शादियों और अन्य आयोजनों में एक वक्त पर 100 अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा कोविड हेल्प डेस्क की बनाना भी आवश्यक होगा