झारखंड के चक्रधरपुर में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम जाहिद हुसैन (25), मोहम्मद राकिब (25), मोहम्मद शाकिर (28) और मोहम्मद हाशिम (48) हैं। इससे पहले भी इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
वहीं, नवंबर माह में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सत्यवान प्रधान और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गौरतलब है कि 12 नवंबर को चक्रधरपुर कस्बे के भारत भवन चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ता कमलदेव गिरि (35) पर बम फेंका गया था। इससे गिरि की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात गिरि और सतीश प्रधान के बीच क्षेत्र में वर्चस्व की लंबी लड़ाई का नतीजा थी।
झारखंड पुलिस ने हत्या की जांच के लिए 13 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया था। गिरि पर हमला उस वक्त किया गया जब वे रेलवे स्टेशन से अपने घर लौट रहे थे। हमले में प्रधान और उसके सात अन्य सहयोगी शामिल थे। एसपी शेखर ने बताया कि बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है।
पुलिस ने गिरि की हत्या को लेकर भादंवि की धारा 302, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक सामग्री कानून के तहत केस दर्ज किया था। हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था। जिला प्रशासन को इलाके में धारा 144 लगाना पड़ी थी। गिरि पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने देसी बम फेंका था। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके दूसरे दिन रविवार को जब गिरि के समर्थक शव श्मशान ले जा रहे थे, तभी दो समूहों के बीच झड़प हो गई थी। पुलिस ने आंसू गैस व बल प्रयोग कर हालात पर काबू किया था।
वहीं, झारखंड के रामगढ़ जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि बसाल इलाके की मस्जिद कॉलोनी की रहने वाली नईमुन खातून ने आरोप लगाया है कि उनके पति आलम अंसारी ने उन्हें इसी साल 15 सितंबर को तीन तलाक दे दिया था। इतना ही नहीं पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले तीन सालों से उसे घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। खातून ने कहा कि तीन तलाक दिए जाने के बाद उन्होंने अंजुमन समितियों, धार्मिक निकायों से भी इस मुद्दे पर संपर्क किया, लेकिन जब वे कोई समाधान देने में विफल रहीं तब उसने बसल पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
पतरातू के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बीरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि आलम अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है मामले की जांच की जा रही है।