बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड: पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ लगाया UAPA, बताई ये वजह

Update: 2022-03-07 07:59 GMT

नई दिल्ली: कर्नाटक (Karnataka) के शिमोगा (Shivamogga) में 20 फरवरी को बजरंग दल कार्यकर्ता (Bajrang Dal Worker) की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धाराएं लगाई गईं हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश का संदेह है. कहा जा रहा है कि 27 वर्षीय कार्यकर्ता हर्ष की हत्या उन लोगों के एक समूह ने की है, जिनके साथ 2016 से उनका कथित तौर पर झगड़ा चल रहा था.

कार्यकर्ता की हत्या के अपराध में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से एक 30 वर्षीय मोहम्मद काशिफ 2017 में हर्ष के साथ जेल में बंद था. कई अन्य आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी इस अपराध को अंजाम देने में मदद की थी. उनके खिलाफ मारपीट, चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज हैं. दरअसल, UAPA के प्रावधान आम तौर पर उन मामलों में लागू होते हैं जहां देश की अखंडता को टारगेट करने की साजिश का संदेह होता है. जिनके खिलाफ UAPA लगाया जाता है, उनको जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है.
अदालत परिसर में हुई थी झड़प
सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि हर्ष की हमलावरों में शामिल एक आरोपी से करीब छह महीने पहले एक अदालत परिसर में झड़प हुई थी. संभावना है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की ये वजह हो सकती है. हालांकि, पुलिस इस मामले में किसी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करने की कोशिश में है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह अपराध कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच हुआ था. बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष कथित तौर पर शिमोगा के कुछ कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल था.
राजनीतिक सांठगांठ की हो रही पड़ताल
शिमोगा विधायक और मंत्री केएस ईश्वरप्पा और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) जांच की मांग की थी. हालांकि, कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की पुलिस जांच जारी रखेगी. बता दें कि शिमोगा के भारती नगर इलाके में कार में आए कुछ लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से सांठगांठ की पड़ताल की जा रही है.
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