फायरिंग मामला: पूर्व डीजीपी आरोपी, जानें पूरा केस

तत्कालीन मुख्यमंत्री को हुई हिंसा के लिए भी आरोपी बनाया गया है.

Update: 2023-02-25 06:23 GMT
चंडीगढ़ (आईएएनएस)| 2015 में बेअदबी और पुलिस गोलीबारी के मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुक्रवार को पंजाब के फरीदकोट की अदालत में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मास्टरमाइंड बताते हुए चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपूरा फायरिंग मामले और उसके बाद हुई हिंसा के लिए भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें पुलिस बल पर ज्यादती का आरोप लगाया गया था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।
आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि तत्कालीन गृह मंत्री सुखबीर बादल और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सैनी ने कथित तौर पर फरीदकोट जिले में बेअदबी की घटनाओं के बाद निष्क्रियता को छिपाने के लिए बल प्रयोग की साजिश रची थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर साजिश को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। पूर्व विधायक मंतर सिंह बराड़ को भी 7,000 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी बनाया गया, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एलके यादव के नेतृत्व वाली एसआईटी ने दायर किया था।
आरोपी के रूप में नामित अन्य लोगों में तत्कालीन आईजी परम राज उमरानंगल, डीआईजी अमर सिंह चहल, एसएसपी सुखमंदर सिंह मान, एसएसपी चरणजीत सिंह और एसएचओ गुरदीप सिंह शामिल थे। उन पर साजिश रचने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। पंजाब में 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड के बाद से हर चुनाव में ईशनिंदा भावनात्मक मुद्दा रहा है।
सिख बुद्धिजीवी, समाज सुधारक और यहां तक कि राजनीतिक दल भी ईशनिंदा या बेअदबी के बाद लिंचिंग की घटनाओं पर चुप्पी बनाए रखना पसंद करते हैं। वे बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों को बेअदबी के मामलों में त्वरित न्याय देने में निष्क्रियता के लिए दोषी ठहराते हैं, यह कहते हुए कि विशेष धर्म के लोगों को कानून अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर किया गया था।
सुखबीर बादल आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर कोटकपूरा और बेहबल कलां मामलों को उछालने का आरोप लगाते रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान अपने घोटालों से हटाया जा सके। एसआईटी द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि 2015 में सभी पुलिस कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया का हिस्सा थी।
उन्होंने कहा था, निर्णय (2015 में) प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं। मुझसे बार-बार गोलीबारी की घटना के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, हालांकि यह स्पष्ट है कि यह कार्रवाई अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई थी। एसआईटी ने अकाली दल के संरक्षक 94 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल से उनके आवास पर भी घंटों पूछताछ की थी।
इसी तरह, एसआईटी ने पूर्व डीजीपी सैनी से पूछताछ की, जिन्हें 2015 में घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री द्वारा शीर्ष पुलिस पद से हटा दिया गया था। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बेअदबी की कथित घटनाओं के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रणजीत सिंह (रिटायर्ड) ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन डीजीपी सैनी को कटघरे में खड़ा किया था।
इसके अलावा, उन्होंने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा को भी आड़े हाथों लिया था, जिसके प्रमुख और स्वयंभू संत गुरमीत राम रहीम सिंह वर्तमान में अपने दो शिष्यों के साथ बलात्कार के लिए 20 साल की जेल की सजा और एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
जस्टिस सिंह ने ये टिप्पणियां पिछले साल जनवरी में अपनी 423 पन्नों की किताब द सैक्रिलेज के विमोचन पर की थीं, जब वह सरकार द्वारा स्थापित आयोग का नेतृत्व कर रहे थे। न्यायमूर्ति सिंह ने पुस्तक विमोचन के अवसर पर आईएएनएस को बताया था- सामग्री और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सैनी दोनों के खिलाफ सक्रिय भूमिका नहीं निभाने के लिए है (अपवित्रीकरण की घटना के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी)।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल, 2021 को बादलों को क्लीन चिट देने वाली पुलिस की पिछली एसआईटी रिपोर्ट को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को एक नई टीम गठित करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने न केवल जांच को रद्द कर दिया था बल्कि तरीकों पर भी संदेह जताया था और आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो अब आप विधायक हैं, के बिना मामले की जांच कर रही एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश दिया था।
अदालत के निर्देश के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक और एसआईटी का गठन किया था।
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