Lucknow. लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ तंजीम फातिमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने तंजीम फातिमा को हमसफर रिसॉर्ट बिजली चोरी के मामले में दोष मुक्त किया है. साल 2019 में आजम खान की पत्नी डॉ तंजीम फातिमा के हमसफर रिसोर्ट में बिजली चोरी होने की सूचना पर विभाग ने छापा मारा था. छापेमारी के दौरान हम सफर रिसोर्ट में लाखों रुपये की बिजली चोरी की बात सामने आई थी. जिसके बाद डूंगरपुर बिजली घर के जेई राहुल रंजन ने तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने 30 लाख रुपये की सम्मन राशि जमा करने के बाद कोर्ट में केस खत्म करने की अर्जी लगाई थी. इसके आधार पर कोर्ट ने मुकदमे को समाप्त किया है।
कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा कि बिजली विभाग में बिजली चोरी का मुकदमा था उसी सिलसिले में कोर्ट आई थी, जिसमें कोर्ट ने बरी कर दिया था. वहीं उनसे जब पूछा गया कि आजम खान के 27 मुकदमों वाली अपील को खारिज कर दिया गया है, जिस पर तंजीम ने कहा कि ये सब जज साहब का मर्जी है खारिज करें या एक्सेप्ट करें. वहीं बिजली चोरी के मामले पर तंजीम ने कहा कि जैसे पहले झूठे मुकदमे लगे हैं वैसे ही इस मुकदमे में भी झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही तंजीम फातिमा के वकील नासिर सुल्तान ने इस मुकदमे पर कहा कि हमसफर रिसोर्ट में छापा मारना और ये आरोप लगाकर दिखाया गया था कि 33870 वाट की चोरी हमसफर रिसोर्ट में की जा रही है. जबकि 5 किलो वाट का कनेक्शन वहां पहले से था, लेकिन एक बाढ़ आई हुई थी मुकदमों की तो इस सिलसिले में यह मुकदमा भी हुआ था।