नई दिल्ली: भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं. थोड़ी देर में रामपुर कोर्ट सजा का ऐलान करेगा. जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है. अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है.
हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है.