कोरोना का खौफ: कर्नाटक सरकार ने जारी किये नए नियम... केरल और विदेश से आने वाले हो जाएं सावधान
कर्नाटक सरकार ने जारी किये नए नियम
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बेंगलुरु। केरल से कर्नाटक आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कोरोना नेगेटिव आरटी-पीसीआर सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है और यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. कर्नाटर सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इतना ही नहीं विदेशी यात्रियों के लिए भी नेगेटिव आरटी-पीसीआर सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा, भले ही उन्होंने कोरोना टीका ले लिया हो। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 के कारण किसी मरीज की मौत होने की खबर नहीं है और उनमें से छह प्रदेशों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं दर्ज हुआ है. मंत्रालय ने आंकड़ों में कहा कि एक दिन में 11,805 और मरीजों के स्वस्थ हो जाने से ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 1,06,33,025 हो गई है. भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.32 प्रतिशत हो गई है. इस लिहाज से भारत उन देशों में शामिल है जहां यह दर सबसे अधिक है।