अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां में 9 जमात-ए-इस्लामी संपत्तियों के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध
श्रीनगर (आईएएनएस)| जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में अधिकारियों ने गुरुवार को राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) के एक संचार के बाद प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) संगठन से संबंधित नौ संपत्तियों के प्रवेश और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शोपियां ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 7 के तहत जमात-ए-इस्लामी संपत्तियों के प्रवेश और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
जमात-ए-इस्लामी को जम्मू-कश्मीर में पहले ही एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है।
एसआईए ने संचार के माध्यम से डीएम को सूचित किया है कि मामले की जांच के दौरान बटमालू थाने की प्राथमिकी 17/2019 एसआईए द्वारा जांच की जा रही है, कुल नौ संपत्तियां सामने आई हैं जो प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के स्वामित्व में हैं और शोपियां जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं और यूए (पी) अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित की जानी हैं।