भारतीय कर्मचारी को भुगतान न करने पर ऑस्ट्रेलियाई कारोबारी पर 30 हजार डॉलर का जुर्माना
मेलबर्न (आईएएनएस)| भारतीय कर्मचारी को उसके बकाये का भुगतान न करने पर ऑस्ट्रेलिया में एक वाहन मरम्मत व्यवसाय संचालक पर 30 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। फेडरल सर्किट एंड फैमिली कोर्ट ने भंगू पीटीवाई लिमिटेड के खिलाफ जुर्माना लगाया। वह ब्रिस्बेन शहर के उपनगर आर्चरफील्ड में स्थित रेहान ऑटोमोटिव केयर के रूप में फर्म चलाता है।
ऑस्ट्रेलियाई नियामक प्राधिकरण फेयर वर्क ओम्बड्समैन (एफडब्ल्यूओ) के अनुपालन नोटिस का पालन करने में विफल रहने पर भंगू पीटीवाई लिमिटेड पर पिछले सप्ताह जुर्माना लगाया गया।
भारतीय कर्मचारी ने फर्म में फरवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच मोटर मैकेनिक के रूप में कार्य किया था।
फेयर वर्क लोकपाल सैंड्रा पार्कर ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने को तैयार हैं कि श्रमिकों को उनके वैध अधिकार प्राप्त हों।"
मामले की जांच में यह पाया गया था कि कर्मचारी को वाहन निर्माण, मरम्मत, सेवा और खुदरा पुरस्कार और फेयर वर्क एक्ट के राष्ट्रीय रोजगार मानकों के तहत न्यूनतम वेतन और वार्षिक अवकाश पात्रता से कम भुगतान किया गया था।
अदालत ने कंपनी को एफडब्ल्यूओ अनुपालन नोटिस के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आदेश दिया है, जिसमें कर्मचारी को पूरा भुगतान के साथ ही ब्याज भी शामिल है।