दिल्ली। शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal को दिल्ली हाईकोर्ट delhi high court से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को जमानत देते समय अपने विवेक का इस्तेमाल किया गया.
High Court हाईकोर्ट ने कहा हमने दोनों पक्षों को सुना. लेकिन निचली अदालत Lower court ने ईडी के दस्तावेजों पर गौर नहीं किया. निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया.
ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी का कहना है कि निचली अदालत ने एकतरफा तरीके से केजरीवाल को जमानत दी थी. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत है, जो अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है. निचली अदालत ने तथ्यों पर विचार ही नहीं किया. जमानत रद्द करने के लिए इससे बेहतर मामला नहीं हो सकता.