वात्सल्य योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

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Update: 2023-08-28 17:12 GMT
बाड़मेर। जिला बाल संरक्षण इकाई बाड़मेर की ओर से देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक प्यार देने के लिए बाल अधिकारिता विभाग की ओर से वात्सल्य योजना संचालित की जा रही है। बाल अधिकारिता विभाग बाड़मेर के सहायक निदेशक राजीव सुथार ने बताया कि योजना के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण एवं देखरेख के लिए इच्छुक भावी पोषक माता-पिता जिला बाल संरक्षण इकाई में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत जीरो से 18 वर्ष की आयु तक संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को स्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जाएगी।
पोषक माता पिता के लिए योग्यता
उन्होंने बताया कि कोई भी भारतीय जो दो साल से राजस्थान में निवासरत हो, कोई भी दंपति के बीच न्यूनतम दो साल का स्थाई व्यावहारिक संबंध होना चाहिए। भावी पोषक माता-पिता आयकर दाता होने चाहिए, अधिकतम संयुक्त आयु 120 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल व्यक्ति महिला या पुरुष की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 साल तथा अधिकतम 65 वर्ष से अधिक नहीं हो। पोषक माता-पिता का कोई अपरा
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