अंकित सक्सेना मर्डर: कोर्ट ने फैसला सुनाया...मोहम्मद सलीम, अकबर अली और शहनाज बेगम को उम्रकैद की सजा

पच्चास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

Update: 2024-03-07 09:40 GMT

फाइल फोटो

नई दिल्ली: साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना मर्डर से जुड़े मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा हर दोषी पर पच्चास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी. कोर्ट ने मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शाहनाज बेगम के खिलाफ सजा का ऐलान किया है.
अदालन ने कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है. पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में फरवरी 2018 में अंतर धार्मिक विवाह की वजह से अंकित सक्सेना की हत्या कर दी गई थी. पिछले हफ्ते बहस पूरी करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने हत्या के लिए अंकित की प्रेमिका की मां शहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी करार दिया था.
कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि अंकित की हत्या दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध होने की वजह से की गई थी. अदालत ने इस मामले में अंकित सक्सेना के दोस्त नितिन की गवाही दर्ज की थी. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने मोहल्ला छोड़ दिया था और ए-ब्लाक से मकान बदलकर बी-ब्लाक में रहने के लिए आ गए थे.
कौन था अंकित सक्सेना?
23 वर्षीय अंकित सक्सेना फोटोग्राफर था. गर्लफ्रेंड शहजादी के साथ अंकित तीन साल से रिलेशनशिप में था. लड़की का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था क्योंकि दोनों अलग-अलग समुदाय से संबंध रखते थे. वारदात के दिन लड़की (अंकित की प्रेमिका) घर से निकल गई थी. इसके बाद उसके पिता अकबर अली, मां शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम ने घटना को अंजाम दिया.
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