मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है. यह मामला अनिल देशमुख से जुड़ा हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र सरकार में गृहमंत्री थे. लेकिन 2021 से वो जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस चल रहा है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में इस बात का जिक्र था कि क्या आवेदक जमानत देने का हकदार है या नहीं. इस मामले में हम स्पष्ट करते हैं कि हमारा अवलोकन (observation) सिर्फ उस पहलू तक ही सीमित रहेगा. बता दें कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र सरकार में गृहमंत्री थे. लेकिन 2021 से वो जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस चल रहा है.
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