अनिल अंबानी को हाई कोर्ट से 13 जनवरी तक राहत, SBI-RBI से यथास्थिति बनाए रखने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और भारतीय रिजर्व बैंक

Update: 2021-01-06 18:25 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसकी इकाइयों, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खाते के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय स्टेट बैंक को कहा है कि वह इस मामले में खातों में धोखाधड़ी से जुड़ी जांच मामले में आगे कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है. हाई कोर्ट ने आज के अपने आदेश में कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक रिलायंस टेलीकॉम और उसकी इकाइयों तथा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र है, ताकि उन्हें एक सुनवाई के लिए आदेश दिया जा सके.

हाई कोर्ट का आज का यह आदेश रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग की याचिका पर आया है. हाई कोर्ट में पुनीत गर्ग द्वारा लगाई गई इस याचिका में खातों में धोखाधड़ी के वर्गीकरण पर आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती दी गई थी.
रिलायंस टेलीकॉम का कोर्ट में तर्क था कि आरबीआई द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है वह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों को सुनने का अवसर नहीं दिया गया. जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन के खातों को पहले ही फ्रॉड अकाउंट घोषित किया जा चुका है.

अन्य याचिकाओं पर होगी सुनवाई
फिलहाल इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जनवरी तय की है जिसमें आरबीआई के सर्कुलर को चुनौती देने से जुड़ी बाकी और याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी.
पिछले हफ्ते भी दिल्ली हाई कोर्ट इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक को भी अनिल अंबानी की कंपनियों के खातों में धोखाधड़ी के मामले में यथास्थिति बनाने का निर्देश जारी कर चुका है. दरअसल अनिल अंबानी के अलग-अलग कंपनियों के द्वारा आरबीआई के 2017 के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई है जिसमें बिना कंपनी का पक्ष सुने आरबीआई और बैंक को अपने निर्णय लेने को कहा गया था. अनिल अंबानी की तीन फर्मों रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्राटेल पर 49,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिखाया गया है.


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