Amit Shah का आया बयान, रद्द हुई स्ट्रीट वेंडर पर दर्ज FIR

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Update: 2024-07-02 01:33 GMT

दिल्ली Delhi । राजधानी दिल्ली में भी सोमवार से तीनों नए आपराधिक कानून New criminal laws लागू हो गए। खास बात यह है कि दिल्ली में नए कानून के तहत दर्ज पहली एफआईआर ही विवादों में घिर गई और सियासी बखेड़ा होने पर उसे रद्द करना पड़ा। कांग्रेस ने उठाए थे सवाल दरअसल, नए कानून लागू होते ही दिल्ली की पहली एफआईआर कमला मार्केट थाने में रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि को दर्ज की गई। इसमें एक रेहड़ी वाले पर सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने की धारा लगाई गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इस पर विवाद हो गया।

Congress leader Jairam Ramesh कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहली एफआईआर रोज कमाने वाले व्यक्ति पर की गई है। इससे बुरा क्या हो सकता है। उधर, पत्रकारों से बातचीत में जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि नए कानून के तहत ना तो दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई और ना ही किसी रेहड़ी वाले पर ऐसा मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि एफआईआर गलती से दर्ज हुई। उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कमला मार्केट थाने में एफआईआर संख्या 267 एसआई कार्तिक मीणा की शिकायत पर दी गई। इसके अनुसार, एसआई कार्तिक मीणा एवं अन्य पुलिस कर्मी देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने गश्त कर रहे थे। वहां पंकज नाम का शख्स रेहड़ी लगाकर सिगरेट-बीड़ी और पान मसाला बेचता हुआ दिखाई दिया। चूंकि रेहड़ी सड़क पर लगी थी इसलिए लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद एसआई ने नए कानून के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के तहत मोबाइल फोन पर इंस्टॉल ई-प्रमाणन ऐप से मौके की वीडियो बनाई और रेहड़ी वाले का नाम एवं पता आदि दर्ज किया। इसके बाद थाने में तहरीर दी गई जिस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई।

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