दो इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप, कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप
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कड़कड़डूमा: पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा स्थित जिला और सत्र कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान दो इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन सभी आरोपियों के खिलाफ दंगा, दंगे में हथियारों का प्रयोग करने, डकैती सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. अब उन साक्ष्यों का परीक्षण होगा.
कोर्ट ने आरोपी सुमित, नरेश, उदय सिंह, दर्शन, विनोद कुमार और देवराज के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 148 (सशस्त्र हथियारों से दंगा), 395 (डकैती), 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा घर को नष्ट करने), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) 149 (गैर-कानूनी रुप से एकत्रित होने के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. आरोपी सुमित के खिलाफ धारा 412 (डकैती से प्राप्त संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना) के तहत अतिरिक्त आरोप तय का आदेश दिया गया है.
कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है. इस स्तर पर वायरल वीडियो, दो गवाहों के बयानों पर अविश्वास करना न्याय का मजाक होगा. अदालत ने कहा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर वीडियो फुटेज की प्रामाणिकता पर संदेह किया जा सके.
इससे पहले फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में राजनेताओं द्वारा कथित हेट स्पीच के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ताजा नोटिस जारी किया. बीती 22 मार्च को दिल्ली दंगा हेट स्पीच मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नोटिस भेजकर उनसे दंगा मामले में पक्षकार के रूप में केस चलाने को लेकर सवाल पूछे हैं.
दिल्ली हिंसा से जुड़ी कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. अन्य याचिकाओं में घायल व पीड़ित लोगों के पुनर्वास और अन्य राहत की मांग की गई है.