Allahabad High Court:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीट की याचिका खारिज की

Update: 2024-06-19 09:31 GMT
 Allahabad High Court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि एक नीट अभ्यर्थी ने अपनी याचिका के साथ 'जाली' दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एनटीए उसका परिणाम घोषित करने में विफल रहा और उसकी ओएमआर उत्तर पुस्तिका फटी हुई पाई गई। न्यायालय Court ने यह भी कहा कि एनटीए इस मामले में कानूनी कार्रवाई actionकर सकता है।यह तब सामने आया जब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश का पालन करते हुए छात्रा की मूल ओएमआर उत्तर पुस्तिका दिखाने के लिए कहा, जिसके सही होने की पुष्टि की गई।छात्रा आयुषी पटेल ने दावा किया कि एनटीए ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी याचिका में उसकी ओएमआर शीट फटी हुई पाई गई थी।
उसने सोशल मीडिया पर आरोपों को दोहराते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसने स्नातक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन में अनियमितताओं के दावों को लेकर चल रहे विवाद के बीच हलचल मचा दी थी।याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि उसकी ओएमआर शीट का मैन्युअल रूप से मूल्यांकन किया जाए।उसने एनटीए के खिलाफ जांच की भी मांग की थी और प्रवेश के लिए काउंसलिंग को रोकने की मांग की थी।इस मुद्दे पर बोलते हुए पटेल द्वारा वायरल वीडियो को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत कई लोगों ने शेयर किया है।12 जून को न्यायाधीश राजेश सिंह की अवकाश पीठ ने एनटीए से छात्र के मूल दस्तावेज लाने का अनुरोध किया था। इस आदेश के बाद एनटीए के उप निदेशक संदीप शर्मा ने छात्र के मूल दस्तावेज शपथ पत्र के साथ पेश किए।
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