शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बदले नियम, जानें सब कुछ

शराब माफियों पर नकेल कसने और शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के बड़ा कदम उठाया है.

Update: 2022-04-05 02:37 GMT

पटना: बिहार सरकार ने शराब माफियों पर नकेल कसने और शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पहली बार शराब पीने वालों पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार शराब पीने वालों को एक साल जेल की सजा देने फैसला किया है.

विधानसभा के बजट सत्र में शराबबंदी कानून में नए सिरे से संशोधनों के बाद नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है. हालांकि, मध निषेध एवं उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 में इस बात का जिक्र नहीं था कि जुर्माने की रकम आखिर कितनी होगी लेकिन अब इसे लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है.
बता दें कि, मध निषेध एवं उत्पाद कानून में 2018 में किए गए संशोधन के मुताबिक, पहली बार शराब पीने वाले किसी व्यक्ति को 50000 रुपये जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान था. लेकिन 2022 में नए संशोधन के बाद अब जुर्माने की राशि को 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक कर दिया गया है.
नए संशोधन के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीने के बाद जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसे एक महीने के लिए जेल की सजा का प्रावधान है.
गौरतलब है, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है और इस कानून को अदूरदर्शी बताया है उसके बाद से ही राज्य सरकार इस कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही थी.
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