2 साल बाद लड़की को मिला न्याय, जज ने कहा - दोषी अब समाज की मुख्य धारा में रहने लायक नहीं..

Update: 2022-03-08 05:49 GMT

राजस्थान। राजस्थान (Rajasthan) के झालावाड़ (jhalawar) में पॉक्सो कोर्ट (POCSO court) ने एक 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. पॉक्सो कोर्ट के जज प्रदीप वर्मा ने आरोपी 42 वर्षीय किराएदार को फांसी की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपने फैसले में जज ने लिखा कि दोषी ने किराएदार और मकान मालिक (minor girl rape) के रिश्ते को तार-तार करने के साथ ही समाज में असुरक्षा व भय का वातावरण भी पैदा किया है. जज ने आगे कहा कि आरोपी के अपराध की प्रकृति को देखकर लगता है कि दोषी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लायक नहीं है. जज ने कहा कि ह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर (rarest of rare case) है जिसे देखकर ही फांसी की सजा सुनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से समाज में एक मिसाल कायम होगी और लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

वहीं कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले से पीड़िता के परिवार को मानसिक पीड़ा और बेटी के जीवन की हानि हुई ऐसे में लड़की के पिता को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत सहायता राशि दिलवाने के आदेश भी जारी किए. बता दें कि इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए गए थे. इस मामले की जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 12 मार्च 2020 को झालावाड़ के सदर थाने में शिकायत दी थी जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी. शिकायत में बताया गया था कि 11 मार्च शाम 4 बजे से उसकी 6 साल की बेटी घर नहीं लौटी जिसके बाद पुलिस चौकी कनवाड़ा में सूचना दी गई.

शिकायत के मुताबिक आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद परिजनों को पता चला कि उनकी लड़की पड़ोसी लालचंद (42) के साथ घर के अंदर जाती देखी गई है. परिजनों के मकान के अंदर जाने पर वहां एक प्लास्टिक के कट्टे में बेटी की लाश मिली और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. पुलिस ने इस मामले में लालचंद को गिरफ्तार किया और झालावाड़ जिला जेल भेज दिया. वहीं पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि घटना से कुछ देर पहले ही बच्ची के पिता और दोषी लालचंद ने साथ में खाना खाया और शराब पी थी, इसके बाद नाबालिग बच्ची पिता के साथ अपने घर आ गई लेकिन एक खिलौना छूट जाने के कारण वह वापस लालचंद के कमरे में गई जहां उसने बच्ची के साथ रेप किया.

लालचंद ने रेप कर बच्ची को मारकर प्लास्टिक के कट्टे में लाश बंद कर दी. वहीं लालचंद जिस मकान में रहता था वह पीड़िता के पिता का था. दोषी लालचंद मध्यप्रदेश के आगर मालवा के नया गांव, सोयतकलां का रहने वाला है.

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