फायदे की खबर: ट्रांजेक्शन हो गया फेल? बैंक देगा 100 रुपए रोज का हर्जाना, करना होगा ये काम
ग्राहकों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ जाता है.
नई दिल्ली. अकाउंट से पैसे कटने के कुछ समय बाद कस्टमर का पैसा वापस खाते में आ जाता है. पर कई बार ऐसा भी होता है जब आपका पैसा आने में कुछ समय लग जाता है. कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ग्राहक को अपने पैसों के लिए शिकायत दर्ज करनी पड़ती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आपको बैंक के इस नियम के बारे में नहीं पता तो बता दें कि शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आने पर बैंक आपको 100 रुपये रोजाना के हिसाब से हर्जाना देता है. फेल ट्रांजेक्शन के मामले में आरबीआई (RBI) के ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू हैं.
UPI ट्रांजेक्शन फेल होने पर इस तरह करें शिकायत
अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई ऐप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा. यहां आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा. रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें. बैंक आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा.
ATM ट्रांजेक्शन फेल होने पर करें ये काम
बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी. आपको ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी. इसके अलावा आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल बताना होगा. अगर 7 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना होगा. जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी.
NPCI की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बैंक में कॉरपोरेशन बैंक में ग्राहकों को सबसे अधिक परेशानियां झेलनी पड़ीं हैं. इसमें करीब 14.8 फीसद लेनदेन फेल हुए हैं. वहीं, कैनरा बैंक में 9.8 फीसद, बैंक ऑफ इंडिया में 4.2 फीसद भुगतान फेल हुए हैं. वहीं देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक में 3.7 फीसद लेनदेन फेल हुए हैं. वहीं, निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एक फीसद से भी कम लेनदेन फेल हुए हैं. कोटक महिंद्रा बैंक के सबसे अधिक 2.36 लेनदेन अक्टूबर महीने में फेल हुए.