न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने सरकारी अस्पतालों एवं Central Government Health Scheme (CGHS) के तहत आने वाले हेल्थ सेंटरों के डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि वे मरीजों के लिए generic medicines लिखने के नियम का पालन करे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के आदेश के अनुसार, Central Government Hospitals, CGHS Arogya Kendras and Polyclinics को समय-समय पर निर्देश दिया गया है कि वे केवल generic दवाएं ही लिखे।
डॉ. अतुल गोयल ने कहा, ब्रांडेड दवाओं की प्रैक्टिस से न सिर्फ मरीजों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा, बल्कि यह नियमों के खिलाफ भी है। मरीजों को कई बार ब्रांडेड दवाओं के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दिल्ली एम्स सहित केंद्र सरकार के सभी अस्पताल और डिस्पेंसरी को ब्रांडेड दवाओं की प्रैक्टिस तत्काल बंद करनी होगी। मौजूदा समय में जनऔषधि और अमृत फॉर्मेसी पर काफी सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं।
आदेश में कहा गया है, यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी अस्पतालों के परिसर में चिकित्सा प्रतिनिधि का दौरा प्रतिबंधित किया जाए। किसी नई दवा के लॉन्च के बारे में कोई भी जानकारी केवल ई-मेल के माध्यम से ही प्राप्त की जाए।