आज़मगढ़। जनपद के कप्तानगंज पुलिस ने वादी मुकदमा प्रवीण कुमार सिंह पुत्र त्रिलोकी नाथ सिंह साकिन मझगावा थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया दिनांक- 28.01.23 को आवेदक सेल्स मैन का काम करके अतरौलिया से आजमगढ़ जाते समय रास्ते में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छल करने की मंशा से आजमगढ़ ले जाने के लिये मोटर साईकिल पर बैठा लेना तथा कौड़िया बाजार में रूपम स्वीट हाउस एवं जनसेवा केन्द्र की दुकान से नशीला लड्डू व मन्दिर के सामने चाय की दुकान से नशीला चाय पीला देना तथा आवेदक से वसूली के 8000 रूपये, सोनी की अंगूठी, ओपो मोबाईल एफ-19 प्रो जेब से निकाल लेना व आवेदक के फोन से 1000 रूपया अपने फोन-पे नम्बर- 9415521240 पर भेजवाने के के सम्बन्ध में दिया गया. प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2023 धारा 328/420 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। CDR व कैफ के अवलोकन से अभियुक्त शैलेश राजभर पुत्र दीनानाथ राजभर निवासी सिंघोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया था।
गिरफ्तारी का विवरण -
उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह को मुखबिर खास ने सूचना दिया कि जहरखुरानी के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त हेतुगंज बाजार से खलीफतपुर की ओर आ रहा है यदि शिघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना का विश्वास कर खलीफतपुर पुलिया के पास आकर कुछ दूरी पर छिप कर बैठ गये कुछ देर बाद एक व्यक्ति हेतुगंज की तरफ से आता दिखाई दिया। नजदीक आने पर अचानक हम पुलिस को देखकर खलीफतपुर की ओर मुड़ गया और तेज कदमो से भागने लगा कि पीपल के पेड़ के पास घेर कर पकड़ लिया गया। पूछने पर बताया कि दिनांक 28.01.2023 को समय करीब शाम को 06.00 बजे मैं तथा मेरा एक साथी हनुमान निषाद पुत्र स्व0 निहोर ग्राम शम्भूपुर थाना अहरौला का रहने वाला है उसी की मोटर साइकिल से बूढनपुर में एक व्यक्ति को लिफ्ट देने के नाम पर झांसे मे लेकर बैठाया कौड़िया बाजार में लड्डू में नशीला पदार्थ दिया गया। किन्तु वह व्यक्ति बहुत कम खाया असर नही होने के कारण दुबारा हनुमान ने चाय में नशीला पदार्थ मिला कर पिला दिया। फिर हम लोग आजमगढ़ की ओर चलते रहे है। जब वह व्यक्ति नशे में हो गया। तो उसका मोबाइल व पैसा तथा अंगूठी निकाल कर सड़क किनारे छोड़ कर चले गये। मोबाइल व 4000 रूपये मै ले लिया, अंगूठी व 4000 रूपये हनुमान ले लिया। पैसे खर्च हो गये मोबाइल यही है जो मेरे पास से मिला है। एक हाजार रूपये खाते में मोबाइल से ट्रान्सफर होने के बावत पूछने पर बताया कि इसके बारे में हनुमान ही बतायेगा। अभियुक्त शैलेश राजभर से प्राप्त मो0 के IMEI का मिलान किया गया तो यह वही मोबाइल है जो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित है। अभियुक्त को उसका यह कृत्य धारा 328/420/379/411 IPC का बताकर समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।