नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था।
ED की दलील
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने अपनी तरफ मजबूत दलील पेश की. जांच एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि सत्येंद्र जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. ईडी का मामला साल 2017 में CBI की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है. ईडी ने शुरुआती छानबीन के बाद मामला दर्ज किया और फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. सत्येंद्र