धोखाधड़ी व जाली हस्ताक्षर करने के मामले में 3 दोषियों को 8 माह का कारावास
हमीरपुर। जिला हमीरपुर में एसीजेएम नादौन की अदालत ने धोखाधड़ी व जाली हस्ताक्षर करने के मामले में 3 दोषियों को 8 माह के कारावास सहित छह हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान रमेश कुमार निवासी वार्ड नंबर-5 नादौन, आशा कुमारी पत्नी रमेश कुमार तथा अनु सेठी पत्नी अजीत सेठी के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक मामला 6 जुलाई, 2012 का है। जब भगवती देवी निवासी नादौन ने तीनों दोषियों पर धोखाधड़ी व जाली हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए और पुलिस थाना नादौन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर तीनों दोषियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।
जिसके बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी एडीए आशीष शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।