आम्रपाली के 2500 फ्लैट दिसंबर तक होंगे तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को कहा- रकम का करें भुगतान

वर्षों पहले बुक किए गए फ्लैट के मिलने की बाट जोह रहे आम्रपाली के दो-ढाई हजार फ्लैट खरीदारों को 31 दिसंबर तक फ्लैट मिलने की उम्मीद है।

Update: 2021-09-03 17:36 GMT

नई दिल्ली, वर्षों पहले बुक किए गए फ्लैट के मिलने की बाट जोह रहे आम्रपाली के दो-ढाई हजार फ्लैट खरीदारों को 31 दिसंबर तक फ्लैट मिलने की उम्मीद है। आम्रपाली की परियोजनाओं को पूरा कर रही एनबीसीसी को अगर 200 करोड़ रुपये मिल जाएंगे तो वह 31 दिसंबर तक 2000 से लेकर 2500 फ्लैट पूरे करके दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन फ्लैटों के खरीदारों से कहा है कि वे तय भुगतान योजना के अनुसार 15 अक्टूबर तक रकम का भुगतान कर दें।

मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित और अजय रस्तोगी की पीठ कर रही है। करीब 46,000 खरीदारों ने आम्रपाली की विभिन्न परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराए थे इनमें से 11,000 लोगों को फ्लैट मिल चुका है लेकिन बाकी लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। जबकि बिल्डर द्वारा फ्लैट देने की तय समय सीमा कब की बीत चुकी है।होम बायर्स से पैसा लेकर फ्लैट न देने पर आम्रपाली के मालिक अनिल शर्मा, और निदेशक शिव प्रिया और अजय कुमार 10 अक्टूबर 2018 से जेल में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि कैसे आम्रपाली के फ्लैट पूरे करके लोगों को दिलाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का काम एनबीसीसी को सौंपा है। एनबीसीसी फ्लैट बना रही है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान होम बायर्स की ओर से पेश वकील एमएल लाहौती और अंचित श्रीपद ने कोर्ट को बताया कि एनबीसीसी के डायरेक्टर के साथ उनकी (एमएल लाहौती) बैठक हुई थी जिसमें एनबीसीसी ने कहा था कि अगर 200 करोड़ रुपये मिल जाएं तो वह 2000 से लेकर 2500 फ्लैट 31 दिसंबर 2021 तक पूरे करके दे देंगें। इस पर पीठ ने उन संबंधित दो-ढाई हजार खरीदीरों से कहा है कि वे 15 अक्टूबर तक पूरी रकम का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं होने पर उनके फ्लैट रद भी हो सकते हैं।
हालांकि एनबीसीसी ने जिन परियोजनाओं के फ्लैट पूरे करने की बात कही है उनकी सूची कोर्ट को अभी नहीं दी है। एनबीसीसी के वकील ने कोर्ट को बताया कि एनबीसीसी अगली तारीख 13 सितंबर को कोर्ट मे फ्लैट ओनर्स की सूची और बाकी का ब्योरा देगी। मालूम हो कि तय नियम के मुताबिक फ्लैट खरीदार को 95 फीसद रकम का भुगतान करना होगा और बाकी की पांच फीसद रकम फ्लैट पर कब्जा मिलने पर देनी होगी। इसके अलावा लाहौती ने कोर्ट से कहा कि बहुत से खरीदारों ने सबवेंशन प्लान में फ्लैट खरीदे थे जिसमें फ्लैट मिलने तक ब्याज का भुगतान बिल्डर को करना होता है। लेकिन बिल्डर ने अपने हिस्से के पैसे का भुगतान नहीं किया जिसके कारण होम खरीदार परेशान हैं। उन्हें बैंक के नोटिस आ रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित बैंकों से इस पर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर वरिष्ठ वकील वेंकट रमणी ने कोर्ट को बताया कि छह बैंकों ने एक संघ बनाया है जो कि आम्रपाली की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज देगा। रमणी ने कहा कि कर्ज की राशि अगले महीने तक मिलने की उम्मीद है।


Tags:    

Similar News

-->