14 मिलावट खोरों पर लगाया 17 लाख 50 हजार को जुर्माना

Update: 2023-04-23 17:26 GMT
ग्वालियर। अपर कलेक्टर द्वारा मिलावट खोरों एवं बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 14 लोगों पर 17 लाख 50 पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पिछले दिनों विभिन्न प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। जिसकी पिछले दिनों आई रिपोर्ट में सुरजीत सिंह अरोरा फर्म श्री मुल्तान डेयरी दौलतगंज से लिए गए मावे के दो नमूने अवमानक स्तर ेके पाए गए थे। इसलिए सुरजीत सिंह अरोरा पर तीन लाख का जुर्मानाल गाया गया है। इसी तरह नीलेश कुमार चौबे फर्म श्याम डेयरी चन्द्रवदनी नाका का पनीर अवमानत स्तर का पाए जाने पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया। जबकि महेन्द्र राठौर फर्म महेन्द्र ग्वाला ए.बी. रोड से लिया गया गोल्ड बेस्ट क्वालिटी पोहा पैक्ड का नमूना मिथ्याछाप स्तर का पाय जाने पर एक लाख, रामप्रकाश शिवहरे फर्म ग्वाला मिल्क डेयरी पर बिना खाद्य पंजीयन के अवमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय पर दो लाख, पारस जैन फर्म वर्धमान ट्रेडर्स मयूर मार्केट द्वारा बिना एफ.एस.एस.ए पंजीयन के किराना का खाद्य कारोबार करने व अवमानक खाद्य पदार्थो का विक्रय करने पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।
जबकि सुरेन्दे्र मल्होत्रा फर्म चतुर्वेदी छात्रावास मानिक विलास कॉलोनी द्वारा अवमानक स्तर के खाद्य पदार्थ को भोजन निर्माण में उपयोग किए जाने पर डेढ़ लाख, महेश शर्मा फर्म सिद्ध बाबा दुग्ध डेयरी बहोडापुर पर अवमानक स्तर के दही का विक्रय करने पर डेढ़ लाख, शैलेश जैन फर्म शैलेश जैन रतलामी तडक़ा नई सडक पर सेव नवकीन अवमानक स्तर पाए जाने पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा सदिक खान फर्म आफरिन बेकरी कटी घाटी बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थो के निर्माण करने व तुलसीराम जाटव फर्म आरवी आयल मिल सिकरौदा पर बिना खाद्य पंजीयन के सरसों के तेल का निर्माण करने एवं संतोष सिंह राजपूत व मनोज मंगल व नंदकिशोर मंगल फर्म मंगल फलोर मिल चिटनिस की गोठ पर बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य पदार्थों का कारोबार करने पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं अनिल राठौर फर्म हार्दिक फूड प्रोडक्ट ए.बी. रोड पर अवमानक स्तर के मक्का पॉप कॉर्न के निर्माण करने व संग्रहण करने पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है।
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