दुमका: झारखंड के दुमका जिले में एक तरफा प्यार में आग के हवाले की गई 12वीं क्लास की छात्रा की रविवार तड़के उपचार के दौरान मौत हो गई। 90 प्रतिशत जलने के बाद 19 वर्षीय छात्रा को उपचार के लिए गंभीर हालत में दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रेफर कर दिया गया। दुमका शहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को परिजनों को सौंपा जाएगा।
युवती को आज अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया गया। उसकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों को जबरदस्त गुस्से में देखा गया। दूसरी तरफ पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बताई है। आरोपी का नाम शाहरुख बताया गया है।
बता दें कि, 23 अगस्त को एकतरफा प्यार में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। घटना के वक्त वह घर में सोई हुई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के अनुसार, घटना से करीब 10 दिन पहले आरोपी ने छात्रा को उसके मोबाइल पर फोन किया था। शाहरुख ने उससे दोस्ती की बात कही थी। सोमवार रात करीब 8 बजे आरोपी ने छात्रा के मोबाइल फोन पर कॉल किया था। बताया गया है कि बातचीत के दौरान मृतक को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। मृतका ने अपने पिता को उसके द्वारा दी गई धमकी की जानकारी दी थी। बता दें कि, पुलिस ने झुलसी छात्रा के उपचार के दौरान बयान दर्ज किए थे।
जरूवाडीह मोहल्ला निवासी शाहरूख मृतका को एकतरफा प्यार करता था। उधर, युवती उससे बात तक नहीं करती थी। पुलिस ने बताया कि वह अक्सर उसे रास्ते में परेशान किया करता था। साथ ही फोन कर दोस्ती करने का दवाब बनाता रहता था।
झारखंड के दुमका उपमंडल में रविवार को एक महिला की मौत के बाद कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुमका कस्बे के दुधानी चौक पर प्रदर्शन किया और 19 वर्षीय पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए उप-विभागीय पुलिस अधिकारी विजय कुमार को एक ज्ञापन सौंपा।
दुमका अनुमंडल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी की धारा-144 लागू कर दी गई है। जिसमें एक स्थान पर पांच या अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित है। अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) महेश्वर महतो ने कहा कि पूर्व अनुमति के बिना रैली, प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति नहीं होगी।