औरैया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार के ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम कुंअरपुर में नौ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की सरिया, लाठी आदि से की गई मारपीट से हुई मौत पर तीन दोषी सर्वेश कुमार, उम्मेद सिंह व सत्यवीर सिंह को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दण्डित किया है।मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक कुमार मिश्रा ने बताया कि कुंअरपुर निवासी वादी विपिन कुमार ने थाना अछल्दा में 19 सितंबर 2015 को उक्त रिपोर्ट दर्ज कराई। वादी ने लिखा कि 16 सितंबर 2015 की दोपहर 12-30 बजे उसका भाई नितिन घर के बाहर बैठा था।तभी गांव के ही सर्वेश कुमार व उम्मेद सिंह तथा सत्यवीर सिंह पुत्र उम्मेद सिंह ने पुरानी रंजिश को लेकर नितिन कुमार के सिर पर लाठी, सरिया से प्रहार किया, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायलावस्था में नितिन को इटावा व बाद में आगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 17 सितंबर 2015 को उसकी मृत्यु हो गई।
वादी की तहरीर पर थाना अछल्दा में हत्या का उक्त मामला दर्ज हुआ। यह मुकदमा चार्जशीट लगने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। विचारण के बाद न्यायालय ने इसे गैर इरादतन हत्या का मामला पाया तथा शुक्रवार को इस पर निर्णय सुनाया। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक कुमार मिश्रा ने कठोर दण्ड मुलजिमों को देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने सभी को बहुत गरीब होने पर रहम की बहस की।दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने तीनों अभियुक्त सर्वेश कुमार, उम्मेद सिंह व सत्यवीर सिंह को गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दस-दस वर्ष को कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। सभी पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना पड़ेगा। सभी दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।