नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का करावास

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Update: 2023-01-19 17:28 GMT
अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एक आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।लोक अभियोजक अनुप खटाना ने बताया कि कोटकासिम थाने में इलाके की 17वर्षीय एक पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें चार अप्रेल 2021 को आरोपी अजय कुमार ने घर बुलाई और के घर के अन्दर गयी तो घर के अन्दर की कुन्दी बन्द कर दी एवं अन्दर ले जाकर मुझे जान से मारने की धमकी देकर मेरे साथ दुष्कर्म करने लगा। जब वह चिल्लाई तो पड़ोस से गुजर रहे लोगों ने अजयकुमार के चंगुल से छुड़वाया और अजय कुमार वहां से भाग उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोटकासिम द्वारा धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के पोक्सो अधिनियम के अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के उपरांत अभियुक्त अजय उर्फ मोनू के विरूद्ध पोक्सो अधिनियम के अपराधों के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पोक्सो अदालत नंबर चार के विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला ने आरोपी अजय कुमार को आज विभिन्न धाराओं में 10 साल के कठोर कारावास एवं 17000 अर्थदंड से दंडित किया है।
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