पूर्व कांस्टेबल शिंदे की समता आधार पर जमानत खारिज
मुंबई। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने एंटीलिया बम कांड और व्यवसायी मनसुख हिरेन हत्या मामलों के सिलसिले में पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि शिंदे और जमानत पाने वाले अन्य आरोपियों के बीच समानता नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में …
मुंबई। विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने एंटीलिया बम कांड और व्यवसायी मनसुख हिरेन हत्या मामलों के सिलसिले में पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि शिंदे और जमानत पाने वाले अन्य आरोपियों के बीच समानता नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए पैरोल का दुरुपयोग किया।शिंदे रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों में से एक थे और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फरवरी 2021 में जब एंटीलिया बम कांड की घटना हुई तब वह पैरोल पर बाहर था। शिंदे को उसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
उनकी जमानत याचिका के अनुसार, अन्य आरोपियों - नरेश गोर, रियाजुद्दीन काजी और प्रदीप शर्मा - ने शिंदे की तुलना में कथित साजिश में प्रमुख भूमिका निभाई और उन्हें जमानत दे दी गई है।अदालत ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि शिंदे शुरू से ही मुख्य आरोपी से जुड़ा हुआ था। अदालत के अनुसार, गोर ने अपने मूल स्थान से डमी सिम कार्ड खरीदे थे, काजी ने सीसीटीवी फुटेज के सबूतों को नष्ट करने में मुख्य आरोपी, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ की सहायता की थी, जबकि शर्मा ने भारी रकम की पेशकश करके हिरन को मारने के लिए गुर्गे को काम पर रखा था। वझे से मिले पैसे.