नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में युवक को 6 साल सश्रम कारावास की सजा
आरोप में 25 वर्षीय युवक को छह साल के सश्रम कारावास (RI) की सजा सुनाई।
बारीपदा: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और बारीपदा में विशेष POCSO अदालत के पीठासीन अधिकारी सुमित्रा जेना ने बुधवार को 2015 में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में 25 वर्षीय युवक को छह साल के सश्रम कारावास (RI) की सजा सुनाई।
दोषी कप्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के पथरखानी (चक्रधरपुर) का जुरिया सिंह है। लोक अभियोजक (पीपी) अभिन कुमार पटनायक ने कहा कि न्यायाधीश ने कप्टीपाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के पथराखानी के दोषी जुरिया सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को पीड़िता को एक लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।
घटना 27 जनवरी 2015 को हुई थी जब पीड़िता पाठकनी गांव में अपने चाचा के घर ओपेरा शो देखने गई थी। रात करीब 11 बजे जब शो चल रहा था, तब वह शौच के लिए गई, तभी सिंह ने उसका पीछा किया।
सुनसान इलाके में ले जाकर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में उसे रेस्क्यू किया गया।
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Credit News: newindianexpress