नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीएल) पर केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्न की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने नोटिस में कहा कि केंद्र को पहले यह तय करना चाहिए कि गंभीर अपराध क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसी मुद्दे पर एक अन्य वकील अश्विनी कुमार दुबे ने भी याचिका दायर की थी.