टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को हत्या के प्रयास के मामले में जमानत
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को जमानत दे दी।
बंगाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को जमानत दे दी।
मवेशी तस्करी मामले में अगस्त में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार मोंडल को पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई।
दुबराजपुर में उप-विभागीय अदालत ने मोंडल को उसकी सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पेश किए जाने पर जमानत दे दी।
सरकारी वकील राजेंद्र प्रसाद डे ने कहा, "जांच अधिकारी ने पुलिस हिरासत के लिए प्रार्थना की लेकिन अदालत ने केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड की जांच के बाद उन्हें जमानत दे दी। राज्य की ओर से मैंने जमानत याचिका का विरोध किया।" पुलिस शिकायत एक शिवठाकुर मोंडल द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि टीएमसी बीरभूम जिला अध्यक्ष ने लगभग छह महीने पहले उसका गला घोंट कर उसे मारने का प्रयास किया था।
पुलिस ने मामला दर्ज किया और आसनसोल में न्यायिक हिरासत में मौजूद मोंडल के लिए प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए 19 दिसंबर को अदालत का दरवाजा खटखटाया। मारपीट के मामले के समय पर सवाल उठे क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत के आदेश पर पशु तस्करी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहा था।
मारपीट के मामले में जमानत मिलने के बाद, मोंडल को वापस आसनसोल सुधार गृह ले जाया गया, जहां वह पशु तस्करी के मामले में रहेगा।
टीएमसी नेता ने जमानत आदेश के बाद संवाददाताओं से कहा, "जो भी हुआ, मैं उसके साथ ठीक हूं।"
सोर्स :पीटीआई
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