सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल स्पीकर से कहा- 'मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर 2 सप्ताह के अंदर ले फैसला'
पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय (West Bengal Speaker Biman Banerjee) को मुकुल रॉय (Mukul Roy) के विधायक पद खारिज करने को लेकर दो सप्ताह के अंदर फैसला लेना होगा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय (West Bengal Speaker Biman Banerjee) को मुकुल रॉय (Mukul Roy) के विधायक पद खारिज करने को लेकर दो सप्ताह के अंदर फैसला लेना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में उम्मीद जताई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्पीकर को 17 जनवरी तक मामले को समाप्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक मामले का निपटारा नहीं हुआ है. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मुकुल रॉय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई. बता दें कि मुकुल रॉय के इस्तीफे के मामले की विधानसभा में 14 जनवरी को सुनवाई हुई थी. उस दिन सुनवाई के दौरान विधान सभा द्वारा सभी मामले दर्ज किए गए. हालांकि मुकुल रॉय के वकील ने भी यही तर्क दिया था कि शिष्टाचार के चलते मुकुल दूसरे राजनीतिक दल के मंच पर गए थे. वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए हैं. मुकुल बीजेपी में हैं. बीजेपी ने मुकुल रॉय को सस्पेंड नहीं किया है.