Kolkata मेट्रो परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Update: 2024-10-23 11:48 GMT
Kolkata कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि कोलकाता में प्रतिष्ठित विक्टोरिया मेमोरियल के पास मेट्रो रेल परियोजना के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई या प्रतिरोपण नहीं किया जाएगा।न्यायमूर्ति बीआर गवई, पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
उच्च न्यायालय ने कथित रूप से बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और प्रतिरोपण के कारण प्रस्तावित परियोजना स्थल ‘मैदान’ क्षेत्र में सभी मेट्रो निर्माण को रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की आशंका को दूर करने के लिए यह उचित होगा कि सीईसी इस मुद्दे की जांच करे। पीठ ने कहा, “इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी सीईसी की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई या प्रतिरोपण नहीं करेंगे।” और याचिका का निपटारा कर दिया।
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