School jobs: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू करने में देरी के लिए बंगाल सरकार को चेताया
Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को करोड़ों रुपये के स्कूल-नौकरी के लिए नकद मामले में आरोपी के रूप में नामित राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मंजूरी देने में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा की गई अनिश्चितकालीन देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति Justice अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि मुख्य सचिव के कार्यालय के लिए अदालत को यह बताने के लिए 7 जून की समय सीमा थी कि कब तक मंजूरी दी जाएगी, लेकिन तब से लगभग एक महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक यह सूचना नहीं मिली है।
पीठ ने कहा कि हालांकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के कार्यालय Office से अपेक्षित मंजूरी मिल गई है, लेकिन मुकदमा शुरू करने की औपचारिकताएं शुरू नहीं की जा सकी हैं क्योंकि मुख्य सचिव के कार्यालय से इस मामले पर कोई सूचना नहीं मिली है। पीठ ने बुधवार को मुख्य सचिव को मामले में जवाब देने के लिए तीन और सप्ताह की समय सीमा तय की। पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले में त्वरित जवाब चाहती है, इसलिए आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और अनुपालन न करने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।