आर जी कर पीड़िता के माता-पिता ने उच्च न्यायालय जाने की धमकी दी

Update: 2024-12-14 08:29 GMT
Kolkata कोलकाता : 9 अगस्त को राजकीय आर जी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए जघन्य बलात्कार और हत्या की पीड़िता के माता-पिता घटना की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भूमिका से स्तब्ध हैं। आर जी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष और तल्ला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अधिकारी (ओसी) अभिजीत मंडल को शुक्रवार को अदालत ने जमानत दे दी, क्योंकि सीबीआई 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत करने में विफल रही। विज्ञापन 31 वर्षीय महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विज्ञापन इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीड़ित माता-पिता ने आज शाम संवाददाताओं से कहा, "हम केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका से बहुत स्तब्ध हैं।
उन्हें जमानत इसलिए दी गई है, क्योंकि सीबीआई हमारी बेटी के बलात्कार और हत्या में शामिल दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए उचित कार्रवाई नहीं कर सकी।" "अदालत के आदेश से साबित होता है कि सीबीआई मामले की उचित जांच करने में पूरी तरह विफल रही। हम जांच एजेंसी की भूमिका से पूरी तरह निराश हैं और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।'' विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े पीजीटी, हाउस-स्टाफ और इंटर्न समेत जूनियर डॉक्टरों ने भी आज शाम को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए।
प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों में प्रमुख चेहरों में से एक डॉ. अनिकेत महतो ने संवाददाताओं से कहा, ''हम सीबीआई की भूमिका की कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि वह 90 दिनों के भीतर अदालत में आरोप पत्र पेश करने में विफल रही है। हम चाहते थे कि इस जघन्य घटना के लिए न्याय की उम्मीद में अदालत की निगरानी में जांच हो। जब हमने सुना कि आरोपियों को आज जमानत दे दी गई तो हम निराश हो गए।'' जूनियर डॉक्टर शनिवार तक फिर से विरोध आंदोलन की अपनी भावी योजना की घोषणा करेंगे।
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