Kolkata कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास निषेधाज्ञा को एक और सप्ताह के लिए 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। 18 अगस्त को पहली बार लगाए गए इन आदेशों के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों की सभाओं और सभाओं पर प्रतिबंध है। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि बेलगछिया रोड-जे के मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तर कोलकाता में श्यामबाजार फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग के कुछ हिस्सों तक बीएनएसएस की धारा 163 (2) लागू कर दी गई है। इस विस्तार का उद्देश्य क्षेत्र में अशांति को रोकना और शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।
यह निर्णय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हाल ही में हुए बलात्कार और हत्या से संबंधित चल रही अशांति के बाद लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा।