Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि स्कूल और बाजार क्षेत्रों के आधार पर वाहनों के लिए नई गति सीमा 10 किमी से लेकर 50 किमी प्रति घंटा तक निर्धारित की है।
अधिकारियों ने कहा कि मोटर वाहनों और लोगों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क वाले बाजार और आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली सभी शहरी और गैर-शहरी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है।
नई गति सीमा क्या है
स्कूल क्षेत्रों में इसे 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित कर दिया गया है।
एक अधिकारी ने कहा कि "देश और राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं" का पालन करते हुए शहरी क्षेत्रों में अधिकतम गति सीमा 50 किमी प्रति घंटा तय की गई है।
बसों के लिए गति सीमा 20 किमी प्रति घंटा तक सीमित की गई है, जिसे शहर के कुछ इलाकों में घटाकर 10 किमी प्रति घंटा किया जा सकता है।
एक अन्य अधिकारी ने कहा, "यदि दुर्घटना संभावित इलाकों में सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो परिवहन विभाग और पुलिस बसों की गति सीमा की जांच करेगी और निर्णय लेगी।" एक अधिकारी ने बताया कि राज्य ने वैज्ञानिक गति प्रबंधन नीति अपनाई है, जिसे आईआईटी खड़गपुर से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि नीति में विभिन्न परिदृश्यों में सुरक्षित गति सीमा निर्धारित करने और गति सीमा के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए सभी आवश्यक उपाय करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।