हाईकोर्ट के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई
दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को दी है. कोर्ट ने आदेश में कहा था कि सीबीआई को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए और पीड़ित परिवार के सदस्यों में विश्वास पैदा करने के लिए मामले को लेना चाहिए. कोर्ट ने सरकार से भी पीड़ित परिवार और मामले के गवाहों को सुरक्षा देने के आदेश दिया था.
कोर्ट ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत में सौंपा
जानकारी के मुताबिक, आरोपी रंजीत मलिक को राणाघाट की सब डिवीजनल कोर्ट ने 12 दिन की सीबीआई हिरासत में देने का आदेश दिया है. रविवार को सीबीआई ने उसे कोर्ट में पेश किया था. सीबीआई के वकील ने 14 दिन के रिमांड देने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने 12 दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी.
ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ी: माकपा
उधर, माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सामिल ने रविवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कथित रेप के मामले पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री पर हमला किया. सामिल ने कहा-'ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ी थीं. उन्होंने पीड़ित लड़की को ही दोषी ठहराया. पूरे देश में यही हो रहा है. पीड़ित लड़की को ही उसके चरित्र के लिए दोषी ठहराया जा रहा है.'
यह है पूरा मामला
घटना नादिया जिले के एक गांव की है. 4 अप्रैल को टीएमसी नेता समर गोआला के बेटे ब्रज गोपाल गोआला ने 14 साल की लड़की को अपने घर बर्थडे पार्टी में बुलाया था. पीड़िता की मां का आरोप है कि बेटी के साथ रेप किया गया. उसके बाद देर शाम बेटी को दो लोग और एक महिला घर छोड़ने आए और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो घर में आग लगा देंगे. घटना के बाद बेटी डर गई और चुप रही. सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर को बुलाने के लिए. जब घर लौटे तो बेटी की मौत हो गई. घटना के पांच दिन बाद 10 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.
हालांकि, इस घटना के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बयान में कहा था कि कहानी बताई जा रही है कि रेप की वजह से नाबालिग लड़की की मौत हो गई, क्या आप उसे रेप कहेंगे? क्या वो लड़की गर्भवती थी या उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, आपने जानने की कोशिश की? पुलिस ने मुझे बताया है कि लड़की और उस लड़के का अफेयर चल रहा था. वहीं, स्थानीय उस डॉक्टर्स का बयान भी सामने आया था, जिसके पास लड़की की मां दवा लेने गई थी. डॉक्टर्स का कहना था कि पीड़िता की मां पेट दर्द की दवा लेने आई थी.