आईपीसी की धारा 498ए का महिलाओं द्वारा दुरुपयोग 'कानूनी आतंकवाद' को बढ़ावा देता है: कलकत्ता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महिला द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दो आपराधिक शिकायतों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि महिलाओं ने धारा 498ए का दुरुपयोग करके "कानूनी आतंकवाद" फैलाया है, जिसका उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके पति या पति या पत्नी के परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता से बचाना है।