Kolkata Case: विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया

Update: 2024-09-03 12:09 GMT
Calcutta. कलकत्ता: पश्चिम बंगाल विधानसभा West Bengal Legislative Assembly ने मंगलवार को विपक्ष के पूर्ण समर्थन के बाद राज्य बलात्कार विरोधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को सदन ने स्वीकार नहीं किया।मसौदा कानून में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है, यदि उनके कार्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह वानस्पतिक अवस्था में चली जाती है।
इसके अतिरिक्त, इसमें बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024' शीर्षक वाले इस कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके और उन्हें पेश करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।
पिछले महीने राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल RG Kar Medical College and Hospital में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार-हत्या के मद्देनजर सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।विधेयक को राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक ने पेश किया।
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