जल जीवन मिशन: केंद्र ने Bengal को फंड देने के लिए रखीं कड़ी शर्तें

Update: 2025-11-27 14:17 GMT
Kolkata कोलकाताकेंद्र सरकार ने "जल जीवन मिशन" प्रोजेक्ट के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को सेंट्रल फंड जारी करने के लिए शर्तें तय की हैं।
नबान्ना के स्टेट सेक्रेटेरिएट के एक अधिकारी के अनुसार, पहली शर्त यह है कि सेंट्रल प्रोजेक्ट के तहत फंड सिर्फ़ स्कीम-बेस्ड प्रपोज़ल के आधार पर ही जारी किए जाएँगे। इस मामले में हर स्कीम का एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जिसके बिना प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल फंड नहीं मिल पाएगा।साथ ही, राज्य सरकार के अधिकारी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने "जल जीवन मिशन" प्रोजेक्ट के तहत हर स्कीम के साथ फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन की शर्त भी रखी है।
राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा, "इसका मतलब है कि केंद्र सरकार पहले यह देखेगी कि उस प्रोजेक्ट के तहत किसी खास स्कीम के तहत जारी किए गए कुल सेंट्रल फंड और उस स्कीम के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई सही रकम के बीच कोई अंतर तो नहीं है। उस स्कीम के लिए सेंट्रल फंड तभी जारी किया जाएगा जब केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होगी कि इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है।" जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को एक लिखकर भेजा था जिसमें "जल जीवन मिशन" प्रोजेक्ट के तहत फंड जारी करने के लिए तय शर्तों की जानकारी दी गई थी।
राज्य सरकार के अधिकारी ने कहा, "केंद्रीय फंड जारी करने की पूरी शर्तों में सबसे ज़रूरी बात 'जल जीवन मिशन' प्रोजेक्ट के तहत अलग-अलग स्कीम के लिए अलग-अलग पहचान नंबर बनाना है। इसलिए राज्य सचिवालय ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द पहचान नंबर बनाने की सलाह दी थी।" जल जीवन मिशन का मकसद ग्रामीण भारत में हर घर में नल कनेक्शन के ज़रिए सुरक्षित और काफ़ी पीने का पानी देना है। यह प्रोजेक्ट पानी के लिए कम्युनिटी अप्रोच पर आधारित है और इसमें मिशन के मुख्य हिस्सों के तौर पर पूरी जानकारी, शिक्षा और कम्युनिकेशन शामिल हैं।
Tags:    

Similar News