भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने में विफल रहने पर उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Update: 2023-09-15 16:10 GMT
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महिला सहकारी समिति में कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी से सीबीआई और ईडी को सौंपने के अपने आदेश को लागू करने में विफल रहने पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 24 अगस्त को निर्देश दिया था कि जांच दो केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित कर दी जाए और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उन्हें सौंप दिए जाएं।
राज्य के उत्तरी भाग में अलीपुरद्वार जिले में उक्त सहकारी समिति ने 2020 में काम करना बंद कर दिया, जब आरोप सामने आए कि इसमें 50 करोड़ रुपये का गबन हुआ है क्योंकि जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस नहीं मिला। कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि रकम दो हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जमा कराई जाए.
इसने केंद्रीय एजेंसियों को दस्तावेज सौंपने के लिए तीन दिन का समय भी दिया, जिसके बाद उन्हें तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू करनी होगी। सीआईडी तीन साल से मामले की जांच कर रही है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि जमा किया गया पैसा कहां गया.
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