West Bengal: राज्यपाल का मानहानि केस जानिए पूरा मामला

Update: 2024-07-03 08:59 GMT
West Bengalपश्चिम बंगाल:  के राज्यपाल आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।28 जून को राज्यपाल आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायतComplaint की थी कि राजभवन में होने वाले कार्यक्रमों के कारण वे वहां जाने से डरती हैं.कलकत्ता उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, बोस द्वारा बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति कृष्ण राव द्वारा की जानी है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणियों और उनके खिलाफAgainst आलोचना के बाद, राज्यपाल ने कहा कि जनता के सदस्यों को झूठे और अपमानजनक विचार नहीं फैलाना चाहिए।27 जून को राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान, बनर्जी ने कहा कि महिलाओं ने उन्हें बताया कि राजभवन में हाल की घटनाओं के कारण वे वहां जाने से डरती थीं। इसके बाद से ही राज्यपाल सीएम पर मुकदमा करने की बात करने लगे हैं.राजभवन की एक संविदा कर्मचारी ने बोस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
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