दिल्ली HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुब्रत मंडल की बेटी की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा
इसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
सुकन्या तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी हैं, जो भी इसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 9 अगस्त को तय की, जिस दिन सुकन्या द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक और याचिका सूचीबद्ध की गई है।
सुकन्या, जिसे 26 अप्रैल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, ने ट्रायल कोर्ट के 1 जून के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुकन्या का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित कुमार ने कहा कि वह 31 साल की एक "युवा महिला" है और ट्रायल कोर्ट ने सही और सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यों और प्रासंगिक कानून की सराहना किए बिना उसकी जमानत से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया है, ''याचिकाकर्ता को इस मामले के लिए अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसके लिए पूरक शिकायत पहले ही दायर कर दी है।'' याचिका में दावा किया गया कि सुकन्या निर्दोष थी और उसे मामले में झूठा फंसाया गया था।
वकील ने अपने मुवक्किल के लिए सह-अभियुक्त तानिया सान्याल के साथ समानता की भी मांग की, जिसे निचली अदालत ने यह तर्क देते हुए जमानत दे दी थी कि याचिकाकर्ता का मामला बेहतर स्तर पर है।
याचिका में कहा गया कि सान्याल बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार की पत्नी हैं जो भी आरोपियों में से एक हैं। इसमें कहा गया है कि सान्याल पर मामले के एक अन्य आरोपी एनामुल हक से मवेशी तस्करी के लिए रिश्वत लेने और इसे वैध बनाने का आरोप है।
ईडी अभियोजक ने पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि सुकन्या के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री थी और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। वकील ने तर्क दिया था कि जांच के तहत अपराधों से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ने और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने का खतरा है।
बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अणुब्रत मंडल को पिछले साल 11 अगस्त को इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने उन्हें आसनसोल जेल में पूछताछ के बाद 17 नवंबर, 2022 को कथित करोड़ों रुपये के पशु तस्करी घोटाले में गिरफ्तार किया था, जहां वह बंद थे।
ईडी के मुताबिक, उसने उस समय बीएसएफ कमांडेंट रहे सतीश कुमार के खिलाफ कलकत्ता में सीबीआई की एफआईआर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि अणुब्रत मंडल, कुमार, अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ, करोड़ों रुपये के पशु तस्करी रैकेट में शामिल थे।