DC: शिमला जिले में हाथ से मैला ढोने की प्रथा नहीं

Update: 2024-06-22 03:42 GMT
Shimla,शिमला: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कल कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, जिले में कोई भी कर्मचारी हाथ से मैला उठाने के काम में नहीं लगा है। कश्यप ने यहां हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं जागरूकता समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, शिमला नगर निगम ने सभी नगर परिषदों, नगर पंचायतों और खंड विकास अधिकारियों के साथ मिलकर एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि जिले में कोई भी कर्मचारी हाथ से मैला उठाने के काम में नहीं लगा है। कश्यप ने कहा कि अधिनियम के तहत दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और इस संबंध में जिले के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस लगाए गए हैं। उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र में हाथ से मैला उठाने के संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि Districts में उपमंडल स्तरीय समितियां गठित की गई हैं, जो अधिनियम के अनुसार सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी।
Tags:    

Similar News

-->